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गांधी का वैधता प्रमाणन: ब्रिटिश अधिकार को मान्यता देने वाले दो कार्य (51)

भारत / GB

भाग 51: महात्मा गांधी के शांति प्रयास | श्रृंखला सूची

ब्लॉग 50 ने 18 मार्च 1922 की अपराध-स्वीकारोक्ति को दर्ज किया था। यह उस बहिष्कार आंदोलन के नेता का प्रसंग था, जिसने उसी न्यायालय के सामने समर्पण किया जिसका वह बहिष्कार कर रहा था। इस प्रकार गांधी ने स्वयं पर ब्रिटिश न्यायिक अधिकार को सुरक्षित रखा। यह लेख वैधता प्रदान करने वाले दूसरे कार्य को दर्ज करता है। यह घटना नौ वर्ष बाद, मार्च 1931 में हुई। इस बार ब्रिटिश न्यायिक अधिकार तीन अन्य भारतीयों पर सुरक्षित रखा गया। दो कार्य, मार्च के दो महीने, और दो अलग दशक। पचास ब्लॉगों में जिस क्रम को यह श्रृंखला दर्ज करती आई है, वही क्रम इन दोनों घटनाओं में भी दिखाई देता है।

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वैधता प्रदान करने का अर्थ

गांधी के वैधता प्रमाणन को समझने से पहले उसकी स्पष्ट परिभाषा आवश्यक है।

किसी सत्ता को वैधता देना केवल उसके अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं होता। इसका अर्थ है ऐसे कार्य करना जो यह स्थापित करें कि उस सत्ता को अधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। उसके निर्णय मान्य हैं। उसकी प्रक्रियाएँ स्वीकार्य हैं। उसके परिणाम बाध्यकारी हैं। कोई व्यक्ति यदि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है, तो वह न्यायालय को वैधता नहीं देता, भले ही न्यायालय कार्यवाही जारी रखे। परंतु जो व्यक्ति अपराध स्वीकार करता है, वह न्यायालय के उस अधिकार को स्वीकार करता है जिसके अंतर्गत उस पर विचार हो रहा है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी प्रशासन से समझौता करता है, लेकिन लंबित फाँसी को समझौते की अनिवार्य शर्त नहीं बनाता, वह उस प्रशासन के दंड देने के अधिकार को स्वीकार करता है।

ब्लॉग 50 ने पहला प्रमाण दर्ज किया था — मार्च 1922 की अपराध-स्वीकारोक्ति। यह लेख दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करता है। दोनों घटनाएँ एक ही श्रेणी में आती हैं। गांधी उस आंदोलन के नेता थे जिसने ब्रिटिश अधिकार को अवैध घोषित किया था। फिर भी इन कार्यों के माध्यम से उन्होंने भारतीयों पर ब्रिटिश शक्ति प्रयोग करने के अधिकार को स्वीकार किया।

जब इन घटनाओं को भावनात्मक दृष्टि के बिना देखा जाता है, तो एक स्थिर क्रम दिखाई देता है। दो निर्णायक क्षणों पर गांधी ने वही मार्ग चुना जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों पर ब्रिटिश न्यायिक और प्रशासनिक शक्ति की सक्रिय वैधता को स्वीकार किया।

भगत सिंह — वह शर्त जिसे गांधी ने नहीं रखा

फरवरी और मार्च 1931 में गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ आठ बैठकें कीं। इन बैठकों की कुल अवधि चौबीस घंटे थी। इन्हीं बैठकों से 5 मार्च 1931 का गांधी-इरविन समझौता बना। ब्लॉग 18 ने इस समझौते के परिणाम और समर्पण को दर्ज किया था।

इन वार्ताओं के दौरान गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का प्रसंग उठाया। इन तीनों क्रांतिकारियों को मृत्यु-दंड दिया जा चुका था। उन पर 1929 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप सिद्ध किया गया था। गांधी ने उनकी मृत्यु-दंड सजा को आजीवन कारावास में बदलने की कई अपीलें कीं।

ये अपीलें वास्तविक थीं। उपलब्ध अभिलेख दिखाते हैं कि गांधी ने 18 फरवरी को यह विषय उठाया। उन्होंने 19 मार्च को फिर यह प्रसंग रखा। 21 और 22 मार्च को भी उन्होंने यह प्रयास दोहराया। 23 मार्च की सुबह, जिस दिन फाँसी दी गई, गांधी ने एक भावनात्मक निजी पत्र भी लिखा। लेकिन अभिलेख यह भी दिखाते हैं कि गांधी ने जानबूझकर इस दया-प्रार्थना को समझौता वार्ता से अलग रखा।

18 फरवरी को गांधी ने इरविन से कहा: *”इसका हमारी चर्चा से कोई संबंध नहीं है। संभव है कि मेरे लिए इसका उल्लेख करना भी अनुचित हो। लेकिन यदि आप वर्तमान वातावरण को अधिक अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो आपको भगत सिंह की फाँसी रोक देनी चाहिए।”*

यही वाक्य अभियोजन का प्रमुख प्रमाण है। प्रश्न यह नहीं है कि गांधी ने क्या माँगा। प्रश्न यह है कि उन्होंने उसे किस प्रकार माँगा।

*इसका हमारी चर्चा से कोई संबंध नहीं है।*

गांधी ने स्वयं दया-प्रार्थना और समझौते के बीच संबंध को अलग कर दिया। उन्होंने दया-प्रार्थना को व्यक्तिगत और नैतिक अपील के रूप में प्रस्तुत किया। अहिंसा के प्रवक्ता ने उन लोगों के जीवन के लिए निवेदन किया जो उनकी पद्धति से सहमत नहीं थे। परंतु उन्होंने इसे राजनीतिक और शर्त आधारित विषय नहीं बनाया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में यह नहीं कहा कि जब तक ब्रिटिश प्रशासन राजनीतिक बंदियों को फाँसी न देने का आश्वासन नहीं देगा, तब तक वह समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

इरविन ने दया-प्रार्थना अस्वीकार कर दी। गांधी ने 5 मार्च को समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फाँसी दे दी गई। यह घटना गांधी के हस्ताक्षर के अठारह दिन बाद हुई। गांधी का अंतिम पत्र पहुँचने के कुछ घंटे बाद ही फाँसी दी गई।

वह शर्त जो उपलब्ध थी

गांधी के वैधता प्रमाणन का यह अर्थ नहीं है कि गांधी ने भगत सिंह के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपीलें कीं। उन्होंने विलंब कराने का प्रयास किया। उन्होंने पत्र लिखे। उपलब्ध अभिलेख इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्ज करते हैं।

यह तर्क केवल इतना कहता है कि गांधी के पास एक ऐसी शर्त उपलब्ध थी जिसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया।

इरविन समझौते ने गांधी को वह स्थिति दी थी जिसकी ब्रिटिश प्रशासन को आवश्यकता थी — सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी। ब्रिटिश प्रशासन को गांधी के हस्ताक्षर चाहिए थे। उनके बिना गोलमेज सम्मेलन को भारतीय राष्ट्रवादी भागीदारी की वैधता प्राप्त नहीं होती। साथ ही साम्राज्यवादी शासन को व्यापक जन-प्रतिरोध का सामना जारी रखना पड़ता।

निर्वाचित स्वीकृति के बिना अधिकार वाले ब्लॉग में प्रस्तुत किया गया था कि गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति से परामर्श किए बिना हस्ताक्षर करने पर सहमति दी थी। जिस संगठन का वह प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उससे उन्हें कोई औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। जिन भारतीयों पर इस हस्ताक्षर का प्रभाव पड़ना था, उनसे भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। जिस आंदोलन ने शक्ति का विशाल संचय किया था — साठ हजार लोग कारागारों में थे, अनेक प्रांत सविनय अवज्ञा के अधीन थे, और किसी भी भारतीय नेता के हाथ में इससे अधिक प्रभाव पहले नहीं था — उसे एक सुबह एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से समाप्त कर दिया गया। 1922 में असहयोग आंदोलन बनाने वाले तीस हजार लोगों से परामर्श नहीं लिया गया। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बनाने वाले साठ हजार लोगों से भी परामर्श नहीं लिया गया। दोनों बार गांधी ने अकेले हस्ताक्षर किए। दोनों बार ब्रिटिश शासन को वह प्राप्त हुआ जिसकी उसे आवश्यकता थी। दोनों बार आंदोलन के सहभागियों को दुष्परिणाम का भार उठाना पड़ा।

अभियोजन का प्रश्न स्पष्ट है: यदि गांधी ने मृत्यु-दंड परिवर्तन को अपनी शर्त बनाया होता — व्यक्तिगत निवेदन नहीं, बल्कि अपने हस्ताक्षर के लिए राजनीतिक आवश्यकता — तब इरविन क्या करते? उपलब्ध अभिलेख इसका आंशिक उत्तर देते हैं। अपने विदाई भाषण में इरविन ने लिखा कि वह इसे “पूर्णतः अनुचित” मानेंगे यदि उनका निर्णय “केवल राजनीतिक विचारों” से प्रभावित या परिवर्तित हो। फिर भी इरविन को गांधी के हस्ताक्षरों की आवश्यकता। गोलमेज सम्मेलन को उनकी आवश्यकता थी। रैम्ज़े मैकडोनाल्ड को भी उनकी आवश्यकता थी।

यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि ऐसी शर्त सफल होती या नहीं। परंतु यह प्रमाणित किया जा सकता है कि गांधी ने ऐसी शर्त लागू करने का चयन नहीं किया।


Pact Gap

गांधी का समझौता अंतराल: ग्यारह माँगे, कोई भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं
इरविन समझौते में क्या छोड़ा गया — और अधिकतम दबाव की स्थिति से नीचे समझौता करने के गांधी के व्यापक क्रम का अध्ययन।

विश्लेषण पढ़ें →

इन दोनों कार्यों में समान तत्व क्या है

गांधी का वैधता प्रमाणन इन दोनों घटनाओं को साथ रखता है। उद्देश्य यह नहीं है कि दोनों को पूर्णतः समान बताया जाए। उद्देश्य यह दिखाना है कि दोनों में एक समान संरचनात्मक गुण मौजूद था।

मार्च 1922 की अपराध-स्वीकारोक्ति: गांधी के पास न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध था। लोकमान्य तिलक ने ऐसा किया था। बाद में भगत सिंह ने भी ऐसा किया। परंतु गांधी ने अपराध स्वीकार करने का मार्ग चुना। इस प्रकार ब्रिटिश न्यायिक ढाँचे को उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई।

मार्च 1931 का इरविन समझौता: गांधी के पास यह विकल्प उपलब्ध था कि वह मृत्यु-दंड परिवर्तन को अपने हस्ताक्षर की शर्त बनाते। परंतु उन्होंने दोनों विषयों को अलग रखा। उन्होंने यह बात अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कही। जब गांधी ने बिना शर्त हस्ताक्षर किए, तब भगत सिंह को फाँसी देने के ब्रिटिश न्यायिक अधिकार को अप्रत्यक्ष स्वीकृति प्राप्त हुई।

दोनों घटनाओं में भारतीयों पर ब्रिटिश न्यायिक अधिकार गांधी के चयन के माध्यम से सुरक्षित रहा। दोनों घटनाओं में एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था। दोनों बार गांधी ने वही मार्ग चुना जिसने व्यवस्था को सुरक्षित रखा, न कि वह मार्ग जिसने उसे चुनौती दी होती।

अभियोजन यह दावा नहीं करता कि दोनों निर्णय परिस्थितियों या गांधी की मंशा में समान थे। उसका तर्क केवल इतना है कि दोनों निर्णयों का अभिलेखीय परिणाम एक ही था: भारतीयों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक न्यायिक अधिकार की पुष्टि हुई, जबकि उन क्षणों पर गांधी के पास उसे चुनौती देने की स्थिति और प्रभाव दोनों उपलब्ध थे।

अभियोजन का पक्ष

गांधी का वैधता प्रमाणन यह दावा नहीं करता कि गांधी भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को फाँसी पर चढ़ाना चाहते थे। फरवरी और मार्च 1931 के अभिलेखों में दर्ज अपीलें इस प्रकार के दावे को असंभव बना देती हैं। गांधी ने भगत सिंह का जीवन बचाने का प्रयास किया था।

यह तर्क केवल इतना कहता है कि गांधी ने प्रयास करने की एक विशेष पद्धति चुनी। उन्होंने इसे राजनीतिक शर्त के रूप में नहीं रखा। उन्होंने इसे व्यक्तिगत नैतिक निवेदन के रूप में प्रस्तुत किया। इस चयन ने ब्रिटिश प्रशासनिक ढाँचे के उस अधिकार को सुरक्षित रखा जिसके अंतर्गत वह गांधी की आपत्ति के बावजूद फाँसी दे सकता था।

स्थगन लेखे का प्रश्न यहाँ भी लागू होता है: गांधी की इस कार्य-पद्धति से लाभ किसे प्राप्त हुआ? ब्रिटिश प्रशासन को बिना मृत्यु-दंड परिवर्तन किए समझौते पर गांधी के हस्ताक्षर मिल गए। समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। गोलमेज सम्मेलन आगे बढ़ गया। फाँसी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। गांधी को अपनी अपीलों के लिए नैतिक श्रेय प्राप्त हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी का तख्ता प्राप्त हुआ।

यह गणित चार दशकों तक एक समान बना रहा। इस लेख में प्रस्तुत दोनों प्रमाणों में लाभ प्राप्त करने वाला पक्ष एक जैसा दिखाई देता है।

पाठक अब गांधी के वैधता प्रमाणन के दोनों कार्य देख चुका है — अपराध-स्वीकारोक्ति, जिसने गांधी पर औपनिवेशिक न्यायालय के अधिकार की पुष्टि की, और समझौते पर हस्ताक्षर, जिसने भगत सिंह पर औपनिवेशिक प्रशासन के अधिकार की पुष्टि की। यह श्रृंखला स्वयं यह घोषित नहीं करती कि इस क्रम का अंतिम अर्थ क्या है। अगला लेख इस संचित क्रम को एक प्रश्न के रूप में पाठक के सामने रखेगा।


Gandhi Operating Method

गांधी की कार्य-पद्धति: सावरकर अभिलेख और व्यापक क्रम
चार दशकों में दर्ज स्थिर कार्य-पद्धति — और वैधता प्रदान करने वाले इन दो कार्यों ने उस क्रम में क्या जोड़ा।

विश्लेषण पढ़ें →

गांधी ने इरविन से कहा: “इसका हमारी चर्चा से कोई संबंध नहीं है।” वह भगत सिंह के जीवन की बात कर रहे थे। उन्होंने मृत्यु-दंड परिवर्तन को वार्ता से अलग कर दिया। 18 फरवरी 1931 को उन्होंने यह बात अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कही। 5 मार्च को उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। 23 मार्च को भगत सिंह को फाँसी दे दी गई। भारतीय राजनीतिक बंदी को फाँसी देने के ब्रिटिश न्यायिक ढाँचे के अधिकार को गांधी की निवेदन-पद्धति ने सुरक्षित रखा। अभियोजन इस चयन को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। इस चयन का अर्थ क्या है, इसका निर्णय पाठक करेगा।

मुख्य चित्र: चित्र देखने के लिए यहां क्लिक करें।

वीडियो

शब्दावली

  1. गांधी का वैधता प्रमाणन: इस ब्लॉग-श्रृंखला में प्रयुक्त विशेष पद। इसका अर्थ उन कार्यों से है जिनके माध्यम से गांधी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों पर ब्रिटिश अधिकार के प्रयोग को स्वीकार किया।
  2. अपराध-स्वीकारोक्ति: मार्च 1922 में गांधी द्वारा ब्रिटिश न्यायालय के समक्ष दोष स्वीकार करना। इस श्रृंखला में इसे ब्रिटिश न्यायिक अधिकार की स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  3. गांधी-इरविन समझौता: 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ समझौता, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ और कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
  4. सविनय अवज्ञा आंदोलन: ब्रिटिश शासन के नियमों का सार्वजनिक और अहिंसक उल्लंघन करने वाला आंदोलन, जिसका नेतृत्व गांधी ने किया था।
  5. गोलमेज सम्मेलन: ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए लंदन में आयोजित सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था।
  6. वैधता: किसी शासन, संस्था या व्यवस्था के अधिकार को स्वीकार करना और उसके निर्णयों को मान्य मानना।
  7. न्यायिक ढाँचा: न्यायालयों, न्यायिक प्रक्रियाओं और दंड व्यवस्था का संस्थागत तंत्र। ब्लॉग में यह ब्रिटिश औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था के संदर्भ में प्रयुक्त है।
  8. प्रशासनिक ढाँचा: शासन चलाने वाली औपनिवेशिक संस्थाओं और अधिकारियों की संरचना।
  9. दया-प्रार्थना: मृत्यु-दंड को कम करने या समाप्त करने के लिए की गई अपील। गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए ऐसी अपीलें की थीं।
  10. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु: भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लिया और 23 मार्च 1931 को फाँसी दी गई।
  11. लॉर्ड इरविन: भारत के तत्कालीन वायसराय जिन्होंने गांधी-इरविन समझौते में ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व किया।
  12. रैम्ज़े मैकडोनाल्ड: उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री। गोलमेज सम्मेलन और भारत नीति में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
  13. स्थगन लेखा: इस ब्लॉग-श्रृंखला का एक विश्लेषणात्मक पद। इसका उपयोग यह जाँचने के लिए किया गया है कि किसी राजनीतिक निर्णय से लाभ किसे मिला और भार किसने उठाया।
  14. वैधता प्रदान करने वाले दो कार्य: इस ब्लॉग का केंद्रीय विचार। पहला कार्य 1922 की अपराध-स्वीकारोक्ति और दूसरा 1931 के समझौते पर बिना शर्त हस्ताक्षर को बताया गया है।
  15. औपनिवेशिक अधिकार: ब्रिटिश शासन का वह अधिकार जिसके माध्यम से भारत पर प्रशासनिक, न्यायिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया था।

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