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गांधी का 15 अगस्त 1947: वास्तव में क्या हस्तांतरित हुआ (152)

भारत / GB

भाग 152: महात्मा गांधी के शांति प्रयास | श्रृंखला सूची

हमने 14 अगस्त 1946 के कलकत्ता के महान हत्याकांड का विश्लेषण किया था। यह मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का भाग था और इसकी संभावित जड़ें खिलाफत आंदोलन तथा मोपला हत्याकांड में देखी गईं। यह लेख 15 अगस्त के लिए निर्धारित है। 1947 में इसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की पहली सरकार को पद की शपथ दिलाई। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सेना का नेतृत्व करते रहे। भारत शासन अधिनियम 1935 ने अंतरिम संविधान के रूप में कार्य आरंभ किया। अभियोजन पाठक के सामने एक दस्तावेजी प्रश्न रखता है: 15 अगस्त 1947 को शासन की विचारधारा बदली थी, या केवल उसे धारण करने वाले हाथ का रंग?

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प्रारंभिक प्रश्न

लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। ब्रिटिश अधिकारी सेना का नेतृत्व करते रहे। भारत शासन अधिनियम 1935 अंतरिम संविधान के रूप में लागू रहा। इसी अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिशों ने बारह वर्षों तक भारत पर शासन किया था। भारतीय सिविल सेवा का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा किया गया। पुलिस अधिनियम 1861 बना रहा। भारतीय दंड संहिता 1860 बनी रही। दंड प्रक्रिया संहिता भी बनी रही।

गांधी का 15 अगस्त पाठक के सामने आरंभ में एक दस्तावेजी प्रश्न रखता है: 15 अगस्त 1947 को क्या बदला? शासन की विचारधारा, या उसे धारण करने वाले हाथ का रंग?

श्रृंखला यह नहीं कहती कि स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दस्तावेजी विचारधारा को 1947 के बाद उसके दस्तावेजी रूप से जारी तत्वों के साथ रखती है। प्रश्न यह है कि 15 अगस्त 1947 का हस्तांतरण वास्तव में क्या हस्तांतरित कर गया।

चयन — आगे के निर्णय किसने किए

गांधी का 15 अगस्त पहले उस दस्तावेजी आरंभ-बिंदु को सामने रखता है। इसका कारण यह है कि आगे जिन नीतियों की जांच की गई है, वे उसी सरकार ने बनाई जिसे गांधी के दस्तावेजी अधिकार ने सत्ता में रखा।

इस श्रृंखला के ब्लॉग 91 ने 1946 में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार चुनने के समय के दस्तावेजी तथ्य सामने रखे थे। पंद्रह में से बारह प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को नामित किया। एक ने भी जवाहरलाल नेहरू को नामित नहीं किया। गांधी के दस्तावेजी हस्तक्षेप ने यह परिणाम बदल दिया। नेहरू चुने गए।

नेहरू की दस्तावेजी पृष्ठभूमि में हैरो, कैम्ब्रिज और इनर टेंपल की शिक्षा थी। उनका बौद्धिक निर्माण पूरी तरह उसी ब्रिटिश शिक्षा परंपरा में हुआ था जिसे वे बदलने वाले थे। गांधी ने लिखित रूप में दो बार यह भी स्वीकार किया था कि उसी जनसमूह का नेतृत्व करने में उन्होंने हिमालय जैसी बड़ी भूल की थी, जिसे अब वे नेहरू के शासन को सौंप रहे थे। अभियोजन इस चयन को आरंभ-बिंदु के रूप में रखता है। उद्देश्य नेहरू का चरित्र-चित्रण करना नहीं है। उद्देश्य गांधी के दस्तावेजी अधिकार और आगे के दस्तावेजी निर्णयों को साथ रखना है।

नीचे जिन निर्णयों की जांच है, वे उसी सरकार ने किए जिसे गांधी के दस्तावेजी निषेधाधिकार ने सत्ता में रखा। अभियोजन यह आरंभ-बिंदु इसलिए सामने रखता है ताकि पाठक उसे आगे के दस्तावेजी निर्णयों के साथ देख सके।

क्या बदला — और क्या जारी रहा

गांधी का 15 अगस्त दस्तावेजी बदलावों और निरंतरताओं को साथ रखता है। अभियोजन यह नहीं कहता कि 15 अगस्त 1947 को कुछ भी नहीं बदला। वास्तविक बदलाव पहले पाठक के सामने रखे जाते हैं।

वयस्क मताधिकार: अनुच्छेद 326 ने धर्म, जाति, लिंग या साक्षरता से परे सार्वभौम मताधिकार दिया। औपनिवेशिक शासन में इसका समान प्रावधान नहीं था। मतदान का अधिकार वास्तव में नया था।

मौलिक अधिकार: संविधान का भाग III राज्य के विरुद्ध लागू किए जा सकने वाले अधिकार देता है। इनमें कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15, और वाक्-स्वातंत्र्य, अनुच्छेद 19, शामिल हैं। औपनिवेशिक शासन में नागरिकों को सरकार के विरुद्ध लागू होने वाला ऐसा ढाँचा नहीं मिला था।

सकारात्मक कार्रवाई: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने शिक्षा और रोजगार में ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए आरक्षण का संवैधानिक आधार दिया। औपनिवेशिक व्यवस्था के 1901 के रिस्ले जनगणना ढाँचे ने जाति को प्रशासनिक पहचान बनाया था। स्वतंत्र भारत ने उसी पहचान का उपयोग सुधारात्मक उपाय के आधार के रूप में किया।

अभियोजन इन दस्तावेजी बदलावों को सामने रखता है। इसके बाद वह दस्तावेजी निरंतरताओं को उनके साथ रखता है। पाठक दोनों की जांच करता है।

ब्रिटिश शासन के आठ दस्तावेजी सिद्धांत — और 1947 के बाद उनकी निरंतरता

अभियोजन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आठ दस्तावेजी सिद्धांत सामने रखता है। प्रत्येक के साथ उसका 1947 से पहले का साधन और 1947 के बाद की दस्तावेजी निरंतरता रखी गई है।

1. स्वदेशी शिक्षा का विनाश

1947 से पहले: थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का 1835 का शिक्षा संबंधी विवरण। इसमें औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे लोगों का वर्ग बनाना बताया गया था जो रक्त और रंग से भारतीय हों, पर रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हों। विलियम एडम के 1835 के सर्वेक्षण ने बंगाल में एक लाख चल रहे ग्राम विद्यालयों का उल्लेख किया था। औपनिवेशिक व्यवस्था ने इन स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं का स्थान व्यवस्थित रूप से बदल दिया।

1947 के बाद: शासन और उच्च शिक्षा की प्रमुख भाषा के रूप में अंग्रेजी बनी रही। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। इतिहासकार रोमिला थापर, बिपिन चंद्र और आर. एस. शर्मा ने दशकों तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। उनकी रूपरेखाएँ नेहरूवादी बौद्धिक परंपरा से जुड़ी थीं। 1977 की संसदीय बहस ने इतिहास-पुस्तक व्यवस्था के राजनीतिक स्वरूप को भी दर्ज किया। अभियोजन मैकॉले के दस्तावेजी साधन को 1947 के बाद की निरंतरता के साथ रखता है और पूछता है कि वास्तव में क्या बदला गया।

2. फूट डालो और शासन करो

1947 से पहले: लॉर्ड एल्फिंस्टन का 1859 का दस्तावेजी निर्देश — “फूट डालो और शासन करो प्राचीन रोम का सूत्र था और यह हमारा होना चाहिए।” 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने अलग सामुदायिक निर्वाचन क्षेत्र आरंभ किए। इससे धार्मिक विभाजन संवैधानिक व्यवस्था में संस्थागत रूप से जुड़ गया।

1947 के बाद: 1955-56 के हिंदू कोड विधेयकों ने हिंदू व्यक्तिगत विधि को संहिताबद्ध और सुधारित किया। मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अपरिवर्तित रहने का दस्तावेजी उल्लेख मिलता है। 30 मार्च 1947 को मूल अधिकार उपसमिति में आंबेडकर का समान नागरिक संहिता को लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। चार सदस्यों ने इसके पक्ष में मत दिया। पाँच सदस्यों के बहुमत ने इसे समिति के अधिकार-क्षेत्र से बाहर मानकर अस्वीकार किया।

14-16 अप्रैल 1947 को संविधान के अभिलेख में औपचारिक असहमति-टिप्पणी रखी गई। उसमें कहा गया कि धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विधियों ने भारत को राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने से रोका है और कुछ वर्षों के भीतर समान नागरिक संहिता की गारंटी होनी चाहिए। इस पर मसानी, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर के हस्ताक्षर थे। स्रोत: बी. शिवा राव, The Framing of India’s Constitution

इस प्रकार अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को नीति-निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया। उसे लागू किए जा सकने वाले मौलिक अधिकारों में नहीं रखा गया। अनुच्छेद 30 ने अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिकारों में एक दस्तावेजी असमानता बनाई। 1954 का वक्फ अधिनियम और उसके बाद के संशोधन वक़्फ़ के लिए राज्य-संरक्षित संस्थागत ढाँचा बनाते रहे। हिंदू धार्मिक संस्थाओं के लिए समानांतर ढाँचा नहीं बनाया गया।

अभियोजन मॉर्ले-मिंटो की दस्तावेजी सामुदायिक व्यवस्था को 1947 के बाद की विधायी असमानता के साथ रखता है। प्रश्न यह है कि क्या शासन की विचारधारा वास्तव में बदली।

3. जाति-व्यवस्था का स्थायित्व

1947 से पहले: एच. एच. रिस्ले की 1901 की जनगणना ने जाति को भारतीय पहचान के प्रमुख प्रशासनिक आधार के रूप में गिना और संहिताबद्ध किया। इससे पहले की परिवर्तनशील क्षेत्रीय पहचानों को स्थिर प्रशासनिक श्रेणियों में बदला गया। 1871 के अपराधी जनजाति अधिनियम ने पूरे समुदायों को वंशानुगत अपराधी के रूप में दर्ज किया।

1947 के बाद: जाति-आधारित आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई का प्रमुख साधन बना। इससे जाति प्रशासनिक पहचान की प्रमुख श्रेणी बनी रही। अभियोजन रिस्ले की दस्तावेजी संहिताबद्धता को 1947 के बाद की निरंतरता के साथ रखता है और पूछता है कि जाति-आधारित प्राथमिक पहचान को समाप्त किया गया या और मजबूत किया गया।

4. स्वदेशी संस्कृति का अपमान

1947 से पहले: मैकॉले का 1835 का दस्तावेजी कथन। उसने कहा था कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य से अधिक मूल्यवान थी। जेम्स मिल की History of British India (1817) औपनिवेशिक इतिहास की मानक पुस्तक बनी। मिल भारत आए बिना इसे लिख रहे थे। इसमें भारतीय सभ्यता को पिछड़ा और ब्रिटिश हस्तक्षेप को आवश्यक बताया गया।

1947 के बाद: नेहरू की Discovery of India, जो 1944 में कारावास के दौरान लिखी गई, नए राष्ट्र की आत्म-समझ की बौद्धिक रूपरेखा बनी। इसका मैकॉले परंपरा से संबंध भी दस्तावेजी है। नेहरू ने अंग्रेजी में लिखा और भारतीय सभ्यता को प्रगतिशील-धर्मनिरपेक्ष रूपरेखा में रखा। इसकी बौद्धिक संरचना उसी परंपरा के भीतर बनी थी जिसकी वह आलोचना करती थी।

5. मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का विनाश

1947 से पहले: औपनिवेशिक काल में मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के विनाश के दस्तावेजी उदाहरण मिलते हैं। इनमें कुछ ब्रिटिश शासन से पहले के थे और कुछ ब्रिटिश प्रशासन के समय भी जारी रहे।

1947 के बाद: कई राज्यों में हिंदू मंदिरों को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास अधिनियमों के माध्यम से राज्य सरकारों के नियंत्रण में रखा गया। मस्जिदों और गिरजाघरों को ऐसे समान राज्य नियंत्रण से मुक्त रखने का दस्तावेजी उल्लेख मिलता है। पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1991 ने 15 अगस्त 1947 को सभी पूजा स्थलों का धार्मिक स्वरूप स्थिर कर दिया। यह बात अधिनियम के अपने पाठ में दर्ज है।

अभियोजन अधिनियम की इस दस्तावेजी 15 अगस्त 1947 की सीमा को पाठक के सामने रखता है। प्रश्न यह है: क्या ऐसा मानदंड, जो सभी पूजा स्थलों का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को स्थिर करता है, जांच योग्य विधायी साधन है? यह वही तारीख थी जब पूजा स्थलों में स्वतंत्रता से पहले के परिवर्तन पहले ही हो चुके थे। अभियोजन इसका उत्तर नहीं देता। वह अधिनियम और उसके दस्तावेजी मानदंड को पाठक के सामने रखता है।

6. स्वदेशी विधि-व्यवस्थाओं का विनाश

1947 से पहले: भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता और पुलिस अधिनियम 1861 औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा बनाए गए शासन-साधन थे। इनका उद्देश्य शासित जनसंख्या पर नियंत्रण रखना था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, राजद्रोह, तिलक, गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध प्रयुक्त दस्तावेजी साधन थी।

1947 के बाद: भारत शासन अधिनियम 1935 अंतरिम संविधान के रूप में लागू रहा। भारतीय दंड संहिता 1860 बनी रही। पुलिस अधिनियम 1861 बना रहा। धारा 124ए भी बनी रही। 1950 का निवारक निरोध अधिनियम उस रॉलेट अधिनियम के उत्तराधिकारी साधन के रूप में सामने आया जिसके विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह चलाया था। इसे पहली भारतीय संसद ने पारित किया। 1951 के प्रथम संविधान संशोधन ने वाक्-स्वातंत्र्य पर दस्तावेजी प्रतिबंध जोड़े।

अभियोजन औपनिवेशिक विधिक व्यवस्था को उसके 1947 के बाद के दस्तावेजी रूप से जारी रहने के साथ रखता है। प्रश्न यह है कि क्या शासन की विधिक विचारधारा वास्तव में समाप्त की गई।

7. आर्थिक निष्कर्षण

1947 से पहले: दादाभाई नौरोजी का दस्तावेजी धन-निकासी सिद्धांत ब्रिटेन द्वारा दो सौ वर्षों तक भारत की संपदा के व्यवस्थित निष्कर्षण को दर्ज करता है। विश्व सकल घरेलू उत्पाद में भारत की दस्तावेजी हिस्सेदारी 1700 में 24 प्रतिशत थी। औपनिवेशिक शासन के अंत तक 1947 में यह लगभग 4 प्रतिशत रह गई।

1947 के बाद: केंद्रीय स्तर पर नियोजित संसाधन-वितरण की दस्तावेजी निरंतरता दिखाई देती है। जमींदारी उन्मूलन हुआ, लेकिन राजस्व-संग्रह की कुछ दस्तावेजी व्यवस्थाएँ जारी रहीं। विभाजन की शर्तों में भी महत्वपूर्ण दस्तावेजी निर्णय थे। रैडक्लिफ रेखा को 17 अगस्त 1947 तक सार्वजनिक नहीं किया गया। यह स्वतंत्रता के दो दिन बाद हुआ। इससे भारत और पाकिस्तान की सरकारें प्रशासनिक परिणामों की पहले से योजना नहीं बना सकीं।

8. सहमति का निर्माण

1947 से पहले: मैकॉले के 1833 के हाउस ऑफ कॉमन्स भाषण में भारतीयों को स्वशासन के लिए “अभी तैयार नहीं” बताया गया था। औपनिवेशिक तर्क यह था कि ब्रिटिश शासन अस्थायी है। उसका उद्देश्य भारत को भविष्य के स्वशासन के लिए तैयार करना था। इसलिए तब तक ब्रिटिश सत्ता जारी रहना आवश्यक बताया गया। इस प्रकार सहमति का निर्माण यह था कि ब्रिटिश शासन भारत से निष्कर्षण नहीं, बल्कि भारत की सेवा कर रहा था।

1947 के बाद: अभियोजन इस दस्तावेजी “अभी तैयार नहीं” तर्क को उसके बाद के रूपों के साथ रखता है। समान नागरिक संहिता के विषय में 1947 से वर्तमान तक यही तर्क दिखाई देता है कि भारत अभी तैयार नहीं है। पूर्ण धार्मिक समानता के विषय में भी अनुच्छेद 44 की स्थिति दस्तावेजी उदाहरण देती है। आरक्षण व्यवस्था को हटाने के विषय में भी भारत को एक साथ यह बताया गया कि वह इसके लिए अभी तैयार नहीं है और उसे इसकी आवश्यकता भी है।

अभियोजन औपनिवेशिक सहमति-निर्माण की दस्तावेजी व्यवस्था को 1947 के बाद की इन संरचनात्मक समानताओं के साथ रखता है। प्रश्न यह है कि क्या तर्क बदला, या केवल उसका नाम बदला।

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शब्दावली

  1. शासन की विचारधारा: वे मूल सिद्धांत, मान्यताएँ और पद्धतियाँ जिनके आधार पर राज्य राजनीतिक, विधिक, प्रशासनिक और सामाजिक अधिकार का प्रयोग करता है।
  2. दस्तावेजी निरंतरता: किसी कानून, संस्था, नीति या शासन-पद्धति का राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी अभिलेखों में जारी रहना।
  3. वयस्क मताधिकार: वयस्क नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग या साक्षरता के आधार पर भेद किए बिना मतदान का अधिकार।
  4. मौलिक अधिकार: संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायालय में लागू कराया जा सकता है।
  5. सकारात्मक कार्रवाई: ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व में अवसर देने के लिए किए गए विशेष संवैधानिक या विधिक उपाय।
  6. मॉर्ले-मिंटो सुधार: 1909 के संवैधानिक सुधार, जिनसे अलग सामुदायिक निर्वाचन क्षेत्र आरंभ हुए और धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को औपनिवेशिक व्यवस्था में संस्थागत स्थान मिला।
  7. समान नागरिक संहिता (UCC): सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक विधि लागू करने की संवैधानिक परिकल्पना, विशेषकर उन विषयों में जो अलग-अलग धार्मिक व्यक्तिगत विधियों द्वारा नियंत्रित होते हैं।
  8. हिंदू कोड विधेयक: 1955-56 में बनाए गए विधानों का समूह, जिनके द्वारा हिंदू व्यक्तिगत विधि को संहिताबद्ध और सुधारित किया गया।
  9. रिस्ले जनगणना: एच. एच. रिस्ले से संबंधित 1901 की जनगणना, जिसमें जाति को भारतीय पहचान की प्रमुख प्रशासनिक श्रेणी के रूप में वर्गीकृत और संहिताबद्ध किया गया।
  10. पूजा स्थल अधिनियम: 1991 का अधिनियम, जिसने अपने प्रावधानों के अधीन पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त 1947 को जैसा था, उसी रूप में स्थिर किया।
  11. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी): 1860 में बनाई गई प्रमुख औपनिवेशिक दंड विधि, जो स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक लागू रही।
  12. निवारक निरोध अधिनियम: 1950 का भारतीय कानून, जिसके अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भी निरोध में रखा जा सकता था। ब्लॉग इसे रॉलेट अधिनियम की औपनिवेशिक निरोध व्यवस्था की बाद की कड़ी के रूप में रखता है।
  13. धन-निकासी सिद्धांत: दादाभाई नौरोजी का आर्थिक सिद्धांत, जिसके अनुसार औपनिवेशिक शासन में भारत की संपदा का बड़ा भाग व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन स्थानांतरित हुआ।
  14. सहमति का निर्माण: ब्लॉग में प्रयुक्त विशिष्ट विश्लेषणात्मक पद, जिसमें निरंतर राजनीतिक अधिकार को शासित लोगों के हित में आवश्यक या लाभकारी बताकर उसकी स्वीकृति तैयार की जाती है।
  15. दस्तावेजी मानदंड: ब्लॉग में प्रयुक्त विशिष्ट विश्लेषणात्मक पद, जिसमें किसी कानून या ऐतिहासिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित तारीख, स्थिति या सीमा को आगे के मूल्यांकन के लिए स्थिर आधार बनाया जाता है।
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