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गांधी का साहसिक मृत्यु सिद्धांत: दूसरों को क्या कहा — स्वयं क्या किया (65)

भारत / GB

भाग 65: महात्मा गांधी के शांति प्रयास | श्रृंखला सूचकांक

ब्लॉग 64 में यह दर्ज किया गया था कि गांधी और अली बंधुओं के पास मोपला नरसंहार रोकने की क्षमता थी, पर उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। यह लेख ब्लॉग 59 की छठी दिशा की समीक्षा करता है। इसमें गांधी द्वारा मुस्लिम हिंसा का सामना कर रहे हिंदुओं को साहसपूर्वक मृत्यु स्वीकार करने की सलाह का विश्लेषण किया गया है। यह भी दिखाया गया है कि यह कोई एक असावधान कथन नहीं था। यह निर्देश गांधी ने छब्बीस वर्षों तक, हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिम हिंसा की प्रत्येक बड़ी घटना में दोहराया।

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यह निर्देश — छब्बीस वर्षों तक

गांधी का साहसिक मृत्यु सिद्धांत किसी एक कथन पर आधारित नहीं था। यह गांधी के पूरे सार्वजनिक जीवन में दिखाई देने वाला एक स्थायी क्रम था।

1921 — मोपला नरसंहार: गांधी ने मालाबार के हिंदुओं से कहा कि उन्हें ऐसे कट्टरपंथी विस्फोटों के बीच भी अपने धर्म की रक्षा के लिए साहस और आस्था बनाए रखनी चाहिए। इसका विवरण ब्लॉग 58 में दर्ज है।

6 अप्रैल 1947 — प्रार्थना सभा, नई दिल्ली — CWMG खंड 94, पृष्ठ 249: “हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति अपने मन में क्रोध नहीं रखना चाहिए, चाहे वे उन्हें समाप्त करना चाहें। यदि मुसलमान हम सबको मारना चाहें, तब भी हमें साहसपूर्वक मृत्यु का सामना करना चाहिए। यदि हिंदुओं की हत्या के बाद उनका शासन स्थापित होता है, तो अपने जीवन का बलिदान देकर हम एक नए संसार का आरंभ करेंगे। किसी को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए।”

1 मई 1947 — प्रार्थना सभा: “यदि मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहें, तो मैं हिंदुओं से प्रसन्नता के साथ मृत्यु स्वीकार करने को कहूँगा। यदि मुझे छुरा घोंपा जाए और अंतिम क्षण में मैं अपने पुत्र से प्रतिशोध लेने की इच्छा करूँ, तो मैं वास्तविक पापी होऊँगा। मुझे बिना कटुता के मरना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि क्या सभी हिंदू और सभी सिख मर जाएँ? मेरा उत्तर होगा — हाँ। ऐसा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।”

पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के विषय में: गांधी ने हिंसा से बचकर आए हिंदू शरणार्थियों से कहा कि वे वापस उसी क्षेत्र में लौट जाएँ जहाँ हिंसा हुई थी।

नोआखाली 1946 के विषय में: समकालीन विवरणों के अनुसार, गांधी ने यौन हिंसा का सामना कर रही हिंदू महिलाओं से प्रतिरोध के स्थान पर मृत्यु स्वीकार करने की बात कही।

गांधी का साहसिक मृत्यु सिद्धांत कोई एक असावधान टिप्पणी नहीं था। यह 1921 से 1947 तक लगातार दोहराया गया निर्देश था। गांधी ने हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिम हिंसा की प्रत्येक प्रमुख घटना में यही विचार प्रस्तुत किया।

इस निर्देश का क्रम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1921 के मोपला काल में गांधी ने साहस और आस्था की बात कही। 1947 में दिल्ली में उन्होंने साहसपूर्वक मृत्यु और बलिदान की चर्चा की। मई 1947 तक उनका कथन और अधिक स्पष्ट हो गया। विभाजन निकट था और साम्प्रदायिक हत्याएँ प्रतिदिन सामने आ रही थीं। उसी समय गांधी ने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो सभी हिंदू और सिख मृत्यु स्वीकार करें।

स्वयं गांधी ने क्या किया

18 मार्च 1922 को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसका विवरण ब्लॉग 50 में दर्ज है। गांधी को 5 फरवरी 1924 को यरवदा कारागार से बिना शर्त मुक्त कर दिया गया। उस समय उनका अपेंडिक्स का उपचार हुआ था। उन्होंने छह वर्ष की सजा में लगभग दो वर्ष ही बिताए थे।

कारावास से पहले गांधी ने अगस्त 1921 में यंग इंडिया में लिखा था: “यदि हमारे स्त्री और पुरुष कारागारों को स्वास्थ्य विश्राम स्थल की तरह स्वीकार करें, तो हमें अपने कारागार में बंद प्रियजनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।”

और 26 जनवरी 1922 को — उसी दिन जब गांधी ने कहा कि मोपला नरसंहार के लिए हिंदू भी पूरी तरह निर्दोष नहीं थे — उन्होंने लिखा: “आज हमने कारागारों को स्वतंत्रता-प्रेमी लोगों के लिए स्वर्ग जैसे आश्रय में बदल दिया है।”

गांधी ने मुस्लिम हिंसा का सामना कर रहे हिंदुओं को साहसपूर्वक मृत्यु स्वीकार करने की सलाह दी। स्वयं गांधी ने छह वर्ष की सजा में केवल दो वर्ष बिताए। बाद में उन्हें स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उसी औपनिवेशिक शासन ने मुक्त कर दिया, जिसकी न्याय व्यवस्था को उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर वैधता दी थी।

भगत सिंह का तुलनात्मक उदाहरण

गांधी के साहसिक मृत्यु सिद्धांत को समझने के लिए एक दर्ज तुलना आवश्यक है। यह तुलना बिना अतिरिक्त टिप्पणी के प्रस्तुत की जा रही है।

भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फाँसी दी गई। उस समय उनकी आयु तेईस वर्ष थी। उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया। उन्होंने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समय से पहले रिहाई का प्रयास नहीं किया। उन्होंने स्वास्थ्य का आधार नहीं लिया। फाँसी की ओर बढ़ते समय उन्होंने “इंकलाब जिंदाबाद” कहा।

गांधी ने इरविन से कहा था कि भगत सिंह की फाँसी का इरविन समझौते से कोई संबंध नहीं है। इसका विवरण ब्लॉग 51 में दर्ज है। समझौता हुआ। अठारह दिन बाद भगत सिंह को फाँसी दे दी गई।

गांधी ने हिंदुओं को जो निर्देश दिया था — साहसपूर्वक मृत्यु स्वीकार करो, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा — भगत सिंह ने उसे अपने जीवन में निभाया। उन्होंने उस औपनिवेशिक शासन का सामना किया, जिसकी सत्ता को गांधी ने वैधता दी थी। गांधी ने उस समय चल रही वार्ता में भगत सिंह की फाँसी को कोई शर्त नहीं बनाया।


Death Arithmetic

गांधी का मृत्यु गणित: 22 पुलिसकर्मी, 2,500 हिंदू
अहिंसा के तीन पक्ष — पीड़ितों के लिए दिए गए निर्देश और दूसरी प्रकार की हिंसा पर आंदोलन समाप्त करने का निर्णय।

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अभियोजन का पक्ष

गांधी के साहसिक मृत्यु सिद्धांत का उद्देश्य गांधी को कायर सिद्ध करना नहीं है। कई दर्ज घटनाओं में उनका व्यक्तिगत साहस वास्तविक था। यह लेख पाठक के सामने दो दर्ज पक्ष रखता है — छब्बीस वर्षों तक दूसरों को दिया गया उनका निर्देश और उनके अपने जीवन का दर्ज आचरण।

  • क्या गांधी ने 1921, 1946 और 1947 में मुस्लिम हिंसा का सामना कर रहे हिंदुओं को लगातार साहसपूर्वक मृत्यु स्वीकार करने की सलाह दी?
  • क्या गांधी ने छह वर्ष की सजा में केवल दो वर्ष बिताए और स्वास्थ्य कारणों पर रिहाई स्वीकार की?
  • क्या गांधी ने नोआखाली में यौन हिंसा का सामना कर रही हिंदू महिलाओं से प्रतिरोध के स्थान पर मृत्यु स्वीकार करने को कहा?
  • क्या गांधी ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को उसी क्षेत्र में लौटने के लिए कहा जहाँ वे उत्पीड़न का सामना कर चुके थे?
  • क्या उसी गांधी ने भगत सिंह की फाँसी को, जिन्होंने बिना समझौते मृत्यु स्वीकार की, इरविन के साथ अपनी वार्ता का हिस्सा नहीं बनाया?

यह श्रृंखला अंतिम उत्तर नहीं देती। छब्बीस वर्षों तक दिया गया निर्देश दर्ज है। गांधी का स्वयं का आचरण भी दर्ज है। पाठक दोनों को देखेगा और स्वयं निष्कर्ष निकालेगा।

1921, मालाबार — साहसपूर्वक मृत्यु स्वीकार करो। मई 1947 — प्रसन्नता के साथ मृत्यु स्वीकार करो। मई 1947 — सभी हिंदू और सिख मर जाएँ, ऐसा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गांधी का साहसिक मृत्यु सिद्धांत कोई एक असावधान कथन नहीं था। यह छब्बीस वर्षों तक हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिम हिंसा के प्रत्येक बड़े प्रसंग में दोहराया गया निर्देश था। गांधी ने छह वर्ष की सजा में दो वर्ष बिताए और स्वास्थ्य कारणों पर रिहा हुए। भगत सिंह ने तेईस वर्ष की आयु में बिना समझौते मृत्यु स्वीकार की। अभियोजन पाठक के सामने निर्देश और आचरण दोनों रखता है। अंतिम निष्कर्ष पाठक स्वयं निकालेगा।

मुख्य चित्र: चित्र देखने के लिए यहां क्लिक करें।

वीडियो

शब्दावली

  1. मोपला नरसंहार: 1921 में मालाबार क्षेत्र में हुई व्यापक हिंसा, जिसमें अनेक हिंदू परिवारों पर हमले, धर्मांतरण और हत्याएँ दर्ज की गईं।
  2. मालाबार: वर्तमान केरल का ऐतिहासिक क्षेत्र, जहाँ मोपला विद्रोह और उससे जुड़ी हिंसक घटनाएँ हुई थीं।
  3. नोआखाली: 1946 में पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, जहाँ साम्प्रदायिक हिंसा और हिंदू समुदाय पर अत्याचार की घटनाएँ सामने आईं।
  4. CWMG (Collected Works of Mahatma Gandhi): महात्मा गांधी के भाषणों, पत्रों और लेखों का आधिकारिक संकलन।
  5. साहसिक मृत्यु सिद्धांत: इस ब्लॉग श्रृंखला में प्रयुक्त पद। इसका अर्थ गांधी द्वारा हिंसा का सामना कर रहे हिंदुओं को प्रतिरोध के स्थान पर निर्भीक मृत्यु स्वीकार करने की दी गई सलाह से है।
  6. प्रार्थना सभा: गांधी द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाएँ, जहाँ वे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे।
  7. यरवदा कारागार: पुणे स्थित ऐतिहासिक कारागार, जहाँ गांधी को ब्रिटिश शासन के दौरान रखा गया था।
  8. इरविन समझौता: 1931 में गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ राजनीतिक करार, जिसे गांधी-इरविन समझौता भी कहा जाता है।
  9. भगत सिंह: भारतीय क्रांतिकारी, जिन्हें 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश शासन ने फाँसी दी। वे औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध के प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं।
  10. इंकलाब जिंदाबाद: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्रांतिकारी उद्घोष, जिसका अर्थ है “क्रांति अमर रहे”।
  11. औपनिवेशिक शासन: वह शासन व्यवस्था जिसमें किसी विदेशी शक्ति द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इस संदर्भ में ब्रिटिश शासन।
  12. अभियोजन का पक्ष: न्यायिक शैली का प्रस्तुतीकरण, जिसमें पाठक के सामने दर्ज तथ्य और प्रश्न रखे जाते हैं, बिना अंतिम निर्णय दिए।
  13. साम्प्रदायिक हिंसा: धार्मिक समुदायों के बीच होने वाली संगठित हिंसक घटनाएँ।
  14. बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा: गांधी के कथनों में प्रयुक्त विचार, जिसमें मृत्यु को नैतिक या आध्यात्मिक उद्देश्य से जोड़ा गया।
  15. वैधता प्रदान करना: किसी संस्था, व्यवस्था या सत्ता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर उसके अधिकार को मान्यता देना।

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